पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम के खाताधारक की मृत्यु के बाद ऐसे करें क्लेम, मिल जाएंगे सारे पैसे
यहां तक कि उत्तराधिकारी के पास अगर लीगल एविडेंस भी मौजूद नहीं है तो भी वह स्कीम के पैसों पर अपना दावा कर सकता है।पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम में निवेशकर्ता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उत्तराधिकारी के लिए पैसों पर दावा करना अब बहुत आसान हो गया है। यहां तक कि उत्तराधिकारी के पास अगर लीगल एविडेंस भी मौजूद नहीं है तो भी वह स्कीम के पैसों पर अपना दावा कर सकता है। दरअसल, हाल ही में पोस्ट ऑफिस ने अपनी सेविंग्स स्कीम के नियमों में परिवर्तन किया है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने 20 मई, 2019 को एक लेटर जारी किया है। इस पत्र में पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम में नियमों के नए बदलाव के बार में बताया गया हैं। नियमों में हुए नए बदलावों के अनुसार, अगर निवेश करने वाले की मृत्यु हो जाए और उसने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया हो व उत्तराधिकारी के पास कोई लीगल एविडेंस भी ना हो, तब भी निवेश का पैसा आसानी से पाया जा सकता है।
डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के इस नए आदेश में विभिन्न अथॉरिटीज की ताकत में भी बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार, अगर निवेशकर्ता की मौत हो जाती है और उसने किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाया है और उत्तराधिकारी के पास कोई लीगल एविडेंस भी नहीं है तब भी अथॉरिटी तय लिमिट्स के अधार पर दावे को सेंक्शन कर सकती है।
नए नियमों के अनुसार, कोई उत्तराधिकारी सर्टिफिकेट, विल की कॉपी अथवा मृतक की संपत्ति का कोई पत्र नहीं मिलता है, तो अथॉरिटी निवेशकर्ता की मृत्यु के 6 महीने बाद, बिना लीगल एविडेंस के भी उत्तराधिकारी के पैसे के दावे को स्वीकार कर सकती है।
इस आदेश के अनुसार, अगर क्लेम नहीं किया गया है या पहले ही क्लेम कर दिया गया है और सेंक्शन नहीं हुआ है, तो भी नए नियम लागू होंगे। ये नियम सभी कोर-बैंकिंग सॉल्यूशंस (CBS) और नॉन-सीबीएस पोस्ट ऑफिस के लिए लागू होगा।
अपने आदेश में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने रुपयों की सीमा के हिसाब से अथॉरिटी तय की है जो इस प्रकार है।
डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के इस नए आदेश में विभिन्न अथॉरिटीज की ताकत में भी बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार, अगर निवेशकर्ता की मौत हो जाती है और उसने किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाया है और उत्तराधिकारी के पास कोई लीगल एविडेंस भी नहीं है तब भी अथॉरिटी तय लिमिट्स के अधार पर दावे को सेंक्शन कर सकती है।
नए नियमों के अनुसार, कोई उत्तराधिकारी सर्टिफिकेट, विल की कॉपी अथवा मृतक की संपत्ति का कोई पत्र नहीं मिलता है, तो अथॉरिटी निवेशकर्ता की मृत्यु के 6 महीने बाद, बिना लीगल एविडेंस के भी उत्तराधिकारी के पैसे के दावे को स्वीकार कर सकती है।
इस आदेश के अनुसार, अगर क्लेम नहीं किया गया है या पहले ही क्लेम कर दिया गया है और सेंक्शन नहीं हुआ है, तो भी नए नियम लागू होंगे। ये नियम सभी कोर-बैंकिंग सॉल्यूशंस (CBS) और नॉन-सीबीएस पोस्ट ऑफिस के लिए लागू होगा।
अपने आदेश में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने रुपयों की सीमा के हिसाब से अथॉरिटी तय की है जो इस प्रकार है।
सीरियल नंबर
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अथॉरिटी का नाम
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लिमिट (रुपये)
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1
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टाइम स्केल डिपार्टमेंटल सब-पोस्टमास्टर्स
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5,000
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2
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लोअर सिलेक्शन ग्रेड/पीएम ग्रेड-1 में सब पोस्टमास्टर्स
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10,000
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3
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हायर सिलेक्शन ग्रेड (सभी नॉन गैजेटेड)/पीएम ग्रेड-II और III में सब-पोस्टमास्टर्स/डेप्युटी पोस्टमास्टर्स/पोस्टमास्टर्स
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25,000
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4
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पोस्ट ऑफिस के डेप्युटी पोस्टमास्टर्स/सीनियर पोस्टमास्टर्स/डेप्युटी चीफ पोस्टमास्टर्स/सुपरिटेंडेंट/डेप्युटी सुपरिटेंडेंट (सभी गैजेटेड ग्रुप-B)
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1,00,000
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5
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GPO/हेड ऑफिस में चीफ पोस्टमास्टर्स, पोस्ट ऑफिस के सीनियर सुपरिंटेंडेंट्स (सभी गैजेटेड ग्रुप-ए)
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2,5,0000
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6
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डायरेक्टर हेडक्वार्टर/रीजनल डायरेक्टर्स/डायरेक्टर (GPO)
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3,75,000
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7
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चीफ पोस्टमास्टर्स जनरल/पोस्टमास्टर्स जनरल
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5,00,000
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पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम के खाताधारक की मृत्यु के बाद ऐसे करें क्लेम, मिल जाएंगे सारे पैसे
Reviewed by ADMIN
on
Wednesday, June 12, 2019
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