डाकघर में मासिक 10 लाख तक निवेश पर आय का स्त्रोत बताना होगा
राष्ट्रीय बचत संस्थान, वित्त मंत्रालय नई दिल्ली के अधिकारी सहायक निदेशक योगेश कुमार गहलोत ने उदयपुर
राष्ट्रीय बचत संस्थान, वित्त मंत्रालय नई दिल्ली के अधिकारी सहायक निदेशक योगेश कुमार गहलोत ने उदयपुर क्षेत्र के पांच डाकघरों पर एएमल/ सीएफटी मापदंड पर निरीक्षण किया। गहलोत ने पोस्टमास्टर को बताया कि पोस्ट ऑफिस में निवेश के समय निवेशकों से केवायसी के तहत फोटो, पैन कार्ड, पते का प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि लेेना आवश्यक है। इसके साथ लेन-देन में एक माह में 10 लाख या उससे अधिक है तो निवेशक को आय का स्त्रोत भी बताना होगा। निवेशक को स्व-सत्यापित प्रति देनी हाेगी। निवेश एजेंट के माध्यम से किया गया है तो एजेंट और निवेशक दोनों की प्रतिलिपि सत्यापित करके देनी होगी। डाकघरों काे संदेहास्पद निवेश एसटीआर में अधीक्षक डाकघर को भी मासिक आधार पर रिपोर्ट करनी होगी।
डाकघर में मासिक 10 लाख तक निवेश पर आय का स्त्रोत बताना होगा
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Saturday, April 13, 2019
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