Tax Saving: आखिरी समय में इनकम टैक्स बचाने के 5 उपाय

Tax Saving: आखिरी समय में इनकम टैक्स बचाने के 5 उपाय





Tax Saving: आखिरी समय में इनकम टैक्स बचाने के 5 उपाय अगर आपने अब तक टैक्स की बचत नहीं की है और आपकी सैलरी में बड़ी कटौती हुई है तो टैक्स बचाने का एक मौका और है। आप अभी भी इन 5 जगह निवेश कर टैक्स बचा सकते हैं। प्रतीक, 30% टैक्स स्लैब के अंतर्गत आता हैं और उन्होंने अभी तक इस फाइनेंशियल इयर में कोई टैक्स सेविंग नहीं की है। टैक्स सीजन के समाप्त होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, इसलिए दीर्घकालिक प्रक्रिया वाला कोई भी निवेश साधन इस समय काम नहीं आएगा। 

Tax Saving: आखिरी समय में इनकम टैक्स बचाने के 5 उपाय

प्रतीक को अपनी टैक्स देनदारी कम करने के लिए कुछ क्विक और स्मार्ट ऑप्शंस का चुनाव करना होगा। सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C की मदद से प्रतीक 45,000 रुपए तक बचा सकते हैं, यदि वे इस सेक्शन के तहत कटौती के लिए 1.5 लाख रुपए तक निवेश करते हैं।

सेक्शन 80CCD, 80D, 80G कुछ अन्य सेक्शंस हैं जो टैक्स लाभ देते हैं। आइए कुछ लास्ट-मिनट वाले ऑप्शंस पर गौर करते हैं जो टैक्स बचाने में आपकी मदद कर सकते हैं। अंतिम समय में अब उनको एक साथ ही निवेश करना होगा। इसलिए एक साथ ज्यादा रकम खर्च करनी होगी।

पुराने टैक्स सेविंग निवेशों को तोड़कर उन्हें फिर से निवेश करें 

आपको हमेशा और पैसे निवेश करने की जरूरत नहीं है। उन टैक्स सेविंग फंड्स को तोड़ दें जिनका लॉक-इन पीरियड पूरा हो चुका है और टैक्स देनदारी को कम करने के लिए उन्हें फिर से निवेश कर दें। निवेश के तीन साल बाद टैक्स सेविंग ELSS जैसे स्कीम्स से पैसे निकाले जा सकते हैं। दूसरी तरफ, छः साल पूरा होने पर PPF से आंशिक निकासी की जा सकती है। इसके अलावा, इन निवेशों से मिलने वाले इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट भी अधिकांश मामलों में टैक्स फ्री होते हैं।

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें 

हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर सेक्शन 80D के तहत टैक्स छूट मिलती है। और हेल्थ इंश्योरेंस, आपके और आपके परिवार के लिए अस्पताल के बिल को कवर करने के लिए आपके पोर्टफोलियो का बहुत जरूरी एसेट है। इसलिए, यदि यह लास्ट-मिनट शॉपिंग है तब भी एक ऐसे टैक्स सेविंग साधन का चुनाव करें जो आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के वैल्यू को बढ़ा सके। 

बच्चों, पत्नी और अपने लिए दिए गए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर 25,000 रुपए तक की कटौती की सुविधा मिलती है। 60 साल से अधिक उम्र के माता-पिता के लिए, आप 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त कटौती का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन, इस सेक्शन के तहत कटौती का लाभ उठाने के लिए प्रीमियम का पेमेंट, नॉन-कैश मोड में किया जाना चाहिए।

टर्म इंश्योरेंस कवर खरीदें 

यदि आपने अभी तक यह जरूरी काम नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप अभी भी अपने परिवार के फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक टर्म कवर खरीद सकते हैं ताकि आपकी गैर-मौजूदगी में उन्हें एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। 

दुर्भाग्य से आपकी मौत हो जाने पर यह इंश्योरेंस अमाउंट उनके लिए आपकी इनकम की कमी को पूरा करेगा। आपको अपने एनुअल इनकम का 10-20 गुना कवरेज लेने की कोशिश करनी चाहिए। टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम का खर्च काफी कम होता है और इस पर सेक्शन 80C के तहत कटौती की सुविधा भी मिलती है।

नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करें 

चाहे आप वेतनभोगी हो या न हो, NPS एक आकर्षक पेंशन स्कीम है जो आपकी टैक्स देनदारी को कम करने में मदद कर सकती है। NPS में किए गए निवेश पर आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स कटौती के अलावा, सेक्शन 80CCD के तहत अलग से 50,000 रुपए बचाने का मौका मिलता है। 

हाल ही में हुए एक डेवलपमेंट में, पिछले 40% की तुलना में पूरी रकम को टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि एन्युटी इनकम पर, व्यक्ति के टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लिया जाता है। आप NPS रजिस्ट्रेशन वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन तरीके से अपने NPS अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

सुयोग्य संसधानों में दान दें 

एक निःस्वार्थ कार्य की भावना से, आप रिलीफ फंड्स और परोपकारी संस्थानों को दान देने के बारे में सोच सकते हैं। इनमें से कुछ फंड्स, सेक्शन 80G के तहत टैक्स कटौती के योग्य होते हैं। टैक्स कटौती की सीमा, उस संस्थान के प्रकार के आधार पर अलग-अलग हो सकती हैं जिसे आप दान दे रहे हैं। यह कटौती सिर्फ तभी मिलती है जब आप अधिसूचित संस्थानों को दान देते हैं।




Tax Saving: आखिरी समय में इनकम टैक्स बचाने के 5 उपाय Tax Saving: आखिरी समय में इनकम टैक्स बचाने के 5 उपाय Reviewed by ADMIN on Wednesday, March 13, 2019 Rating: 5

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