Transfer Policy
Posted On: 25 JUL 2018 3:17PM by PIB Delhi
In terms of instructions issued by Department of Personnel & Training (DoPT) on transfer/posting of Government employees, all Ministries/Departments of Government of India are required to have their own guidelines for transfer/posting of their employees providing for the following -
- minimum tenure;
- have a mechanism akin to Civil Services Board for recommending transfer; and
Respective Ministries/Departments are also required to place the transfer policy in public domain.
There is no proposal to formulate single transfer policy for the Government employees as guidelines for transfer/posting of employees depend on the specific requirement of individual Ministries/ Departments. Moreover, the State Public Services are under State List for which the State Governments are competent to make rules and policies. Accordingly, there is no proposal to constitute any commission for single transfer policy for both Central & State employees.
This information was provided by the Union Minister of State (Independent Charge) Development of North-Eastern Region (DoNER), MoS PMO, Personnel, Public Grievances & Pensions, Atomic Energy and Space, Dr Jitendra Singh in written reply to a question in Lok Sabha today.
सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण / पोस्टिंग पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों को निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके कर्मचारियों के स्थानांतरण / पोस्टिंग के लिए अपने दिशानिर्देशों की आवश्यकता होती है -
न्यूनतम कार्यकाल;
हस्तांतरण की सिफारिश के लिए सिविल सेवा बोर्ड के समान तंत्र है; तथा
संबंधित मंत्रालयों / विभागों को भी सार्वजनिक डोमेन में स्थानांतरण नीति रखने की आवश्यकता है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए एकल हस्तांतरण नीति तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि कर्मचारियों के हस्तांतरण / पद के लिए दिशानिर्देश व्यक्तिगत मंत्रालयों / विभागों की विशिष्ट आवश्यकता पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा, राज्य लोक सेवा राज्य सूची के अंतर्गत है जिसके लिए राज्य सरकार नियम और नीतियां बनाने के लिए सक्षम हैं। तदनुसार, केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों दोनों के लिए एकल हस्तांतरण नीति के लिए कोई कमीशन बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
यह जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (डीओएनईआर), एमओएस पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायतें और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष, डॉ जितेंद्र सिंह द्वारा लोक में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में प्रदान की गई थी। आज सभा
Transfer Policy of Central & State govt employees
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Wednesday, July 25, 2018
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