जब चाहे बंद कर सकेंगे PPF और पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, नियम बदलने की तैयारी में सरकार
केंद्र सरकार पीपीएफ और पोस्ट ऑफिस समेत स्मॉल सेविंग स्कीम्स में बड़े बदलाव करने जा रही है। इसके बाद स्माल सेविंग स्कीम्स को समय से पहले बंद कराना आसान होगा। मेडिकल इमरजेंसी और एजुकेशन की जरूरतों के लिए स्माल सेविंग अकाउंट को समय से पहले बंद कराया जा सकेगा। केंद्र ने प्रपोज्ड गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन एक्ट के तहत पब्लिक प्रॉविडेंट फंड एक्ट और गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट एक्ट का मर्जर कर दिया है। केंद्र सरकार ने स्माल सेविंग स्कीमों को एक प्रॉविजन के तहत लाने के लिए यह कदम उठाया है।
पहले बंद करा सकेंगे स्मॉल सेविंग अकाउंट
- वित्त मंत्रालय ने कहा कि पीपीएफ एक्ट के तहत पांच इकोनॉमिक ईयर पूरा होने से पहले पीपीएफ अकाउंट होल्डर अकाउंट बंद कराना चाहता है, तो वह ऐसा नहीं कर सकता है।
- सभी स्मॉल सेविंग स्कीमों के अकाउंट समय से पहले बंद कराने को आसान बनाने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं। जिसमें अकाउंट होल्डर मेडिकल इमरजेंसी या एजुकेशन की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्माल सेविंग स्कीम्स को वक्त से पहले बंद कर पैसा निकाल सकता है।
माइनर्स के नाम पर कर सकते हैं इन्वेस्ट
- नए बिल में प्रपोजल है कि पेरेंट्स स्मॉल सेविंग स्कीम्स में नाबालिग बच्चों के नाम पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मौजूदा एक्ट में स्मॉल सेविंग स्कीमों में नाबालिग बच्चों के नाम से इन्वेस्टमेंट का प्रॉविजन नहीं है। दिव्यांग बच्चे या दिव्यांग शख्स के नाम पर स्माल सेविंग अकाउंट का भी प्रॉविजन नहीं है। लेकिन, प्रपोज्ड बिल में इसका प्रॉविजन है।
कम्प्लेंट के लिए नया सिस्टम
- बिल में स्मॉल सेविंग अकाउंट्स से जुड़ी शिकायतों या विवादों के निपटारे के लिए नया सिस्टम बनाया जा सकता है। अभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अकाउंट होल्डर की शिकायतों के निपटारे के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है।
- स्माल सेविंग स्कीम्स में पहले जो बेनेफिट मिलते थे, वे मिलते रहेंगे। इंटरेस्ट रेट और टैक्स पॉलिसी में किसी तरह के बदलाव का प्रपोजल नहीं है।
जब चाहे बंद कर सकेंगे PPF और पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, नियम बदलने की तैयारी में सरकार
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Wednesday, February 14, 2018
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